कौन ज़िम्मेदार? कौन ज़िमेदार
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साक्ष्य अधिनियम। धारा 27 रिकवरी अकेले दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकतेः सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के हत्या मामले में बरी होने के फैसले को बहाल किया

SC बंद कर दिया 2026
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यह मामला किस बारे में है?

इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने के बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी सहित साक्ष्य पर पुनर्विचार के लिए हत्या के मामले को रिमांड पर लेने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील शामिल है।

यह किसकी चिंता है?

याचिकाकर्ता-खलील पाशा और अन्य. उत्तरदाताः अब्दुल रशीद और अन्र. पीठः के. विनोद चंद्रन, जे.

अदालत ने क्या आदेश दिया

  • अदालत ने 1988 के हत्या मामले में निचली अदालत के आरोपी को बरी करने के फैसले को बहाल कर दिया।
  • अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अकेले वसूली दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकती है।
  • अदालत ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत के नेतृत्व में साक्ष्य की पुनः प्रशंसा पर मामले पर विचार करे।
  • अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और वसूली पर पुनर्विचार के लिए भेजने का आदेश त्रुटिपूर्ण था।

ध्यान देने योग्य बिंदु

  • यह घटना 14.02.1988 पर हुई।
  • निचली अदालत ने विश्वसनीय चश्मदीद गवाह की गवाही की कमी और चिकित्सा साक्ष्य में विसंगतियों के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था।
  • अदालत ने पाया कि मृत्यु घोषणा साक्ष्य पीड़ित की चेतना के संबंध में चिकित्सा गवाही के साथ असंगत था।
स्रोत निकायभारत का सर्वोच्च न्यायालय-आदेश और निर्णय
संदर्भ संख्या
स्थितिबंद कर दिया (खंडः आदेश)
वर्ष2026
समापन तिथि
दस्तावेज़1

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

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आदेश 2026-07-28 evidence-act-section-27-recoveries-alone-cant-sustain-convic.pdf
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