पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय · पर्यावरण
संशोधन रेडियोधर्मिता, भारी धातुओं के लिए कोयले और राख के वार्षिक तृतीय-पक्ष परीक्षण की अनुमति देता है।
यह दस्तावेज़ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित 1x600 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी में संशोधन प्रदान करता है।
संशोधन विशेष रूप से कोयले और राख में रेडियोधर्मिता और भारी धातुओं की निगरानी के संबंध में शर्तों को संशोधित करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः परियोजना के प्रस्तावक मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड हैं। यह मंजूरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी.), भारत द्वारा दी गई थी।
शर्तें और तथ्य
- संशोधन मूल पर्यावरण मंजूरी दिनांक 20/05/2010 की विशिष्ट शर्त संख्या XXVI को संशोधित करता है।
- नई स्थिति के लिए तीसरे पक्ष की एन. ए. बी. एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से वर्ष में एक बार रेडियोधर्मिता और भारी धातुओं के लिए कोयले और राख के नमूनों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- इन वार्षिक विश्लेषणों के परिणाम छह-मासिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- एक'अंतर्निर्मित निरंतर निगरानी तंत्र'की मूल आवश्यकता को इस औचित्य के आधार पर हटा दिया गया था कि ऐसी तकनीक देश में उपलब्ध नहीं है और तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
- मूल पर्यावरण मंजूरी के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।
दस्तावेज़ में भी
- परियोजना के प्रस्तावक ने कहा कि देश में आपूर्तिकर्ताओं से रेडियोधर्मिता और भारी धातुओं की निरंतर अंतर्निर्मित निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।
- एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा 31.07.2025 पर गैर-अनुपालन के लिए एक कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बाद की सुनवाई ने निष्कर्ष निकाला कि कोई लंबित गैर-अनुपालन नहीं था।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
पर्यावरण-पर्यावरण और वन मंजूरी (एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.)
मंजूरी · संदर्भ. आई. ए./सी. जी./टी. एच./531864/2026 · 26 मई 2026
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