दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026
क्या पूछा गया और किसके बारे में?
यह सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत एक ही नियामक ढांचे में कई मौजूदा प्रसारण दिशानिर्देशों को समेकित करने के लिए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवा) नियम, 2026 का मसौदा जारी किया था, और मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले में डिजिटल मीडिया, स्थानीय प्रसारकों और सामुदायिक रेडियो के लिए प्रमुख विशेषताओं, समयसीमा, उद्योग संक्रमण उपायों और प्रावधानों पर विवरण मांगा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जवाब दिया।
किसने पूछा/जवाब दिया
श्री मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, श्री दिनेशभाई मकवाना (पूछे गए); सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जवाब)
क्या कहा सरकार ने
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत कई मौजूदा प्रसारण दिशानिर्देशों को एकल नियामक ढांचे में समेकित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए गए
- एकीकृत दिशा-निर्देशः उपग्रह टीवी, डी. टी. एच. प्रसारण, हिट प्रसारण, एफ. एम. रेडियो विस्तार (चरण III), सामुदायिक रेडियो स्टेशन, आई. पी. टी. वी. सेवाएं।
- www.mib.gov.in पर प्रदेश नियमोन का सौदा, 27.07.2026 अपने देश की नीति है
- मौजूदा लाइसेंसों का स्वैच्छिक स्थानांतरण/नए प्राधिकरण ढांचे के लिए अनुमति या प्रवास तक जारी रखना
- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के दूरदराज/ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में सामुदायिक रेडियो सहित टीवी और रेडियो सेवाओं की उपलब्धता में सुधार के प्रावधान
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-प्रश्न और उत्तर (लोकसभा, तारांकित) |
| संदर्भ संख्या | एल. एस. क्यू. 53 (सत्र 8) |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः प्रश्न) |
| वर्ष | 22.0 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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