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SANSAD बिल/कानून
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015
यह कानून अभी कहाँ है
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सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन करता है ताकि होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित किसी भी पाठ्यक्रम में नए छात्रों को प्रवेश देने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक मानक बनाए रखे गए हैं।
यह किसे प्रभावित करता है?
होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज
प्रमुख प्रावधान
- किसी भी पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर सहित) में नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- पाँच साल के लिए वैध अनुमति
- बिना अनुमति के प्रवेश लेने वाले चिकित्सा संस्थानों के पास मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XXX |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2015 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।
बिल पेश किया गया (_ m)
2015-05-06
THE-HOMOEOPATHY-CENTRAL-COUNCIL-AMENDMENT-BILL-2015-bill_introduced.pdf
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