Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
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संसद भारत की संसद

विधेयक ने असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 41 समुदायों को जोड़ा

यह विधेयक असम राज्य में 41 विशिष्ट समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।

यह इन समुदायों को असम के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का संवैधानिक दर्जा देता है।

यह किसकी चिंता करता हैः विधेयक में सूचीबद्ध 41 विशिष्ट समुदायों के सदस्य (जैसे चुटिया, मतक, मोरन, कोच राजबोंगशी, ताई अहोम और अन्य) असम राज्य में रहते हैं।

बिल क्या करता है?

  • संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग II (असम) में 15 से 55 प्रविष्टियाँ सम्मिलित की गई हैं।
  • विशेष रूप से चुटिया, मतक, मोरन, कोच राजबोंगशी, ताई अहोम, माल पहाड़िया, कावर, लोढ़ा, बैगा, नागसिया, भील, गोरैत, हलबा, मजवार, धनवर, असुर, प्रधान, खोंड, कोरवा, खेरवार, चेरो, कोया, बिरहोर, परजा, मिर्धा, किशन, चिक बरैक, कोल, साओरा, बिरजिया, दमदरी, बोंडा, महली, शबर, खरिया, गोंड, मुंडा, उरांव, बेडिया, संताल और भूमिज जैसे समुदाय शामिल हैं।
  • यह समावेशन असम राज्य की सिफारिश पर आधारित है।

दस्तावेज़ में भी

  • यह एक संविधान संशोधन विधेयक है।
  • वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि संशोधन में भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं होगा, क्योंकि लाभों को अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए मौजूदा वार्षिक योजना और गैर-योजना परिव्यय के भीतर समायोजित किया जाएगा।
  • यह विधेयक 8 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था।

यह विधेयक अब कहाँ हैः परिचय कराया गया

यह कैसे लिखा गया?

हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।

आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।

वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।

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मूल दस्तावेज़

भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा)

विधेयक/कानून · संदर्भ III · 9 जनवरी 2019

बिल 9 जनवरी 2019 · 0.1 एमबी दस्तावेज़ खोलें sansad.in पर
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