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SANSAD बिल/कानून
सिनेमाटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019
यह कानून अभी कहाँ है
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सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करता है ताकि सिनेमाघरों और ऑनलाइन फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित किया जा सके, जिसका उद्देश्य समुद्री डकैती को कम करना और फिल्म उद्योग के राजस्व की रक्षा करना है।
यह किसे प्रभावित करता है?
यह कानून थिएटर संरक्षकों और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं सहित बिना अनुमति के फिल्मों को रिकॉर्ड करने या प्रसारित करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है।
प्रमुख प्रावधान
- फिल्मों की प्रतियां बनाने या प्रसारित करने के लिए सिनेमाघरों में रिकॉर्डिंग उपकरणों के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली एक नई धारा 6एए सम्मिलित करता है।
- दंड लगाने के लिए धारा 7 में संशोधनः धारा 6एए का उल्लंघन करने के लिए 3 साल तक की कैद, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में एक संशोधन है।
- यह फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग से संबंधित एक नया अपराध बनाता है।
- यह किसी भी पुराने कानून को निरस्त नहीं करता है; यह मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करता है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XI |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2019 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।
बिल पेश किया गया (_ m)
2019-02-12
THE-CINEMATOGRAPH-AMENDMENT-BILL-2019-bill_introduced.pdf
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