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SANSAD बिल/कानून
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
यह कानून अभी कहाँ है
वापस ले लिया गया
सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाओं को विकसित करने और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक समर्पित नियामक ढांचा बनाना है।
यह किसे प्रभावित करता है?
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में काम करने वाले वित्तीय संस्थान।
प्रमुख प्रावधान
- एक निगमित निकाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना करता है
- प्राधिकरण आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों को विनियमित करेगा।
- प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और वित्तीय नियामकों (आर. बी. आई., एस. ई. बी. आई., आई. आर. डी. ए. आई., पी. एफ. आर. डी. ए.) के सदस्य और सरकारी अधिकारी होते हैं।
- प्राधिकरण आई. एफ. एस. सी. में वित्तीय सेवाओं के लिए नियम बना सकता है
- प्राधिकरण के पास निर्देश जारी करने और नियम बनाने की शक्ति है।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यसभा में पेश किया जाना है
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होता है।
- प्राधिकरण के पास आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विनियमित करने की शक्तियां होंगी।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | X |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2019 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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इस दस्तावेज़ के लिए कोई स्वचालित अवलोकन नहीं है। नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को सीधे पढ़ें।
दस्तावेज़
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।
बिल पेश किया गया (_ m)
2019-02-12
THE-INTERNATIONAL-FINANCIAL-SERVICES-CENTRES-AUTHORITY-BILL-bill_introduced.pdf
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