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SANSAD बिल/कानून
जम्मू और कश्मीर संरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
यह कानून अभी कहाँ है
दोनों सदनों से पारित-सहमति की प्रतीक्षा
सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून सरकारी नियुक्तियों और पेशेवर संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को शामिल करने के लिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करता है, जिसमें उनके लिए अधिकतम 10 प्रतिशत पद या सीटें आरक्षित हैं।
यह किसे प्रभावित करता है?
जम्मू और कश्मीर सरकार, जम्मू और कश्मीर में संस्थान, और जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों या पेशेवर संस्थानों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति।
प्रमुख प्रावधान
- 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'को परिवार की आय और आर्थिक नुकसान के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणियों के रूप में परिभाषित करता है।
- सरकारी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 10 प्रतिशत तक आरक्षण जोड़ा जाता है।
- व्यावसायिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 10 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की जाती हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अलावा है।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में एक संशोधन है।
- यह जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू करता है।
- यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पिछले आरक्षण नियमों को निरस्त करता है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XXVIII |
| स्थिति | सक्रिय (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2019 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 3 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
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बिल पारित _ दोनों
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-RESERVATION-SECOND-AMENDMENT-BILL-2019-bill_passed_both.pdf
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बिल पेश किया गया (_ m)
2019-08-05
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-RESERVATION-SECOND-AMENDMENT-BILL-2019-bill_introduced.pdf
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बिल पारित (_ r)
2019-08-05
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-RESERVATION-SECOND-AMENDMENT-BILL-2019-bill_passed_rs.pdf
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