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SANSAD बिल/कानून
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020
यह कानून अभी कहाँ है
कानून बन गया (अधिनियम)
सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पुनर्गठन के लिए समय अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर देता है।
यह किसे प्रभावित करता है?
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और केंद्र सरकार
प्रमुख प्रावधान
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 3ए में संशोधन करके पुनर्गठन की अवधि को दो साल से बदलकर तीन साल कर दिया गया है।
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को निरस्त करता है।
- अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाई को संशोधित अधिनियम के तहत वैध मानता है।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में एक संशोधन है।
- यह 24 अप्रैल, 2020 को जारी एक अध्यादेश का स्थान लेता है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XXIX |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2020 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 2 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।
बिल पारित _ दोनों
The-Homoeopathy-Central-Council-Amendment-Bill-2020-bill_passed_both.pdf
इस दस्तावेज़ को देखने के लिए ऊपर "पीडीएफ खोलें" पर टैप करें।
बिल पेश किया गया (_ m)
2020-09-14
The-Homoeopathy-Central-Council-Amendment-Bill-2020-bill_introduced.pdf
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