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SANSAD बिल/कानून
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
यह कानून अभी कहाँ है
कानून बन गया (अधिनियम)
सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून अखिल भारतीय सेवाओं के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के संदर्भों को अद्यतन करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
यह किसे प्रभावित करता है?
यह कानून जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को प्रभावित करता है।
प्रमुख प्रावधान
- अखिल भारतीय सेवाओं के जम्मू और कश्मीर कैडर का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के संदर्भों को शामिल करने के लिए धारा 13 को अद्यतन करता है।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को निरस्त करता है।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में एक संशोधन है।
- यह 2021 से एक अध्यादेश को निरस्त करता है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | IV |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2021 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 3 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।
बिल पारित _ दोनों
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2021-bill_passed_both.pdf
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बिल पेश किया गया (_ m)
2021-02-04
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2021-bill_introduced.pdf
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बिल पारित (_ r)
2021-02-08
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2021-bill_passed_rs.pdf
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