कौन ज़िम्मेदार? कौन ज़िमेदार
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जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021

SANSAD बंद कर दिया 2021
यह कानून अभी कहाँ है
कानून बन गया (अधिनियम)
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यह कानून क्या करता है?

यह कानून अखिल भारतीय सेवाओं के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के संदर्भों को अद्यतन करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।

यह किसे प्रभावित करता है?

यह कानून जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को प्रभावित करता है।

प्रमुख प्रावधान

  • अखिल भारतीय सेवाओं के जम्मू और कश्मीर कैडर का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय।
  • केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के संदर्भों को शामिल करने के लिए धारा 13 को अद्यतन करता है।
  • जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को निरस्त करता है।

ध्यान देने योग्य बिंदु

  • यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में एक संशोधन है।
  • यह 2021 से एक अध्यादेश को निरस्त करता है।
स्रोत निकायभारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा)
संदर्भ संख्याIV
स्थितिबंद कर दिया (खंडः बिल)
वर्ष2021
समापन तिथि
दस्तावेज़3

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

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बिल पारित _ दोनों THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2021-bill_passed_both.pdf
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बिल पेश किया गया (_ m) 2021-02-04 THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2021-bill_introduced.pdf
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बिल पारित (_ r) 2021-02-08 THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2021-bill_passed_rs.pdf
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