कौन ज़िम्मेदार? कौन ज़िमेदार
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संविधान (एक सौ और बीस-नौवां संशोधन) विधेयक, 2024

SANSAD सक्रिय 2024
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यह कानून क्या करता है?

इस कानून के तहत लोकसभा (लोक सभा) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव हर पांच साल में एक साथ आयोजित किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसका उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागत को कम करना है।

यह किसे प्रभावित करता है?

सभी नागरिक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान करने के पात्र हैं।

प्रमुख प्रावधान

  • लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक नया अनुच्छेद 82ए जोड़ा गया है।
  • लोकसभा के लिए'पूर्ण अवधि'और'अप्राप्त अवधि'को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 83 में संशोधन किया गया
  • राज्य विधानसभाओं के लिए'पूर्ण अवधि'और'अप्राप्त अवधि'को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन किया गया
  • चुनाव प्रावधानों में'एक साथ चुनाव कराने'को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन

ध्यान देने योग्य बिंदु

  • यह एक संवैधानिक संशोधन है।
  • यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव कराने की पिछली प्रथा को निरस्त करता है।
  • यह चुनाव चक्र निर्धारित करने के लिए एक नया तंत्र बनाता है।
स्रोत निकायभारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा)
संदर्भ संख्या275
स्थितिसक्रिय (खंडः बिल)
वर्ष2024
समापन तिथि
दस्तावेज़1

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दस्तावेज़

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बिल पेश किया गया (_ m) 2024-12-17 THE-CONSTITUTION-ONE-HUNDRED-AND-TWENTY-NINTH-AMENDMENT-BILL-bill_introduced.pdf
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