Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
कौन ज़िम्मेदार?KaunZimmedar

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विधेयक ने कई अधिनियमों में कारावास को जुर्माने से बदल दिया

यह विधेयक अपराधों को अपराधमुक्त और तर्कसंगत बनाने के लिए विभिन्न मौजूदा कानूनों में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन और जीवन जीने और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना है।

यह कई आपराधिक दंडों को वित्तीय दंड या चेतावनियों के साथ बदल देता है और प्रवर्तन के लिए प्रक्रियात्मक नियमों को अद्यतन करता है।

यह किसकी चिंता करता हैः यह विधेयक अनुसूची में सूचीबद्ध विशिष्ट कानूनों के अधीन संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रभावित करता है, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दवा और सौंदर्य प्रसाधन निर्माता, रेशम बोर्ड के सदस्य, सड़क परिवहन निगम, चाय और कॉयर उद्योग संचालक, और दिल्ली के निवासी या व्यवसाय (संपत्ति मालिकों, वाहन मालिकों और नगरपालिका नियमों के अधीन) शामिल हैं।

बिल क्या करता है?

  • संशोधित अधिनियमों के तहत जुर्माने और जुर्माने में हर तीन साल में न्यूनतम राशि का 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को कुछ धाराओं में'दंड'को'अपराध'से बदलने के लिए संशोधित किया गया है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रश्नों के उत्तर देने में विफल रहने पर विशिष्ट दंड लागू किया गया है।
  • ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 को कुछ अपराधों के लिए कारावास को हटाने के लिए संशोधित किया गया है, इसके स्थान पर तीस हजार रुपये से कम का जुर्माना लगाया गया है।
  • केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 को पहली बार अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर चेतावनी और बार-बार अपराधों के लिए 25,000 से 1 रुपये के जुर्माने के साथ संशोधित किया गया है, और जुर्माना विवादों के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण की शुरुआत की गई है।
  • सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 को विशिष्ट धाराओं में'जुर्माने'को'जुर्माने'से बदलने के लिए संशोधित किया गया है।
  • चाय अधिनियम, 1953 को पहली बार उल्लंघन के लिए एक चेतावनी और बाद के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ जुर्माने के स्थान पर संशोधित किया गया है, और निर्णय लेने वाले अधिकारियों के संदर्भों को अद्यतन किया गया है।
  • कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 20 और 21 को हटा दिया गया है।
  • दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में व्यापक संशोधन किए गए हैं, जिनमें कर निर्धारण के लिए समय को सात साल तक सीमित करना, कुछ अपीलों के लिए'प्रशासक'को'जिला न्यायाधीश'से बदलना, दंड और प्रक्रियाओं से संबंधित कई धाराओं को हटाना और दंड निर्णय और अपील के लिए नई धाराएं शुरू करना शामिल है।
  • विधेयक में एक बचत खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले से ही अर्जित या उपार्जित अधिकारों, देनदारियों या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करते हैं।
  • केंद्र सरकार को दो साल की अवधि के लिए संशोधनों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार दिया गया है।

दस्तावेज़ में भी

  • इस विधेयक का स्पष्ट रूप से उद्देश्य कई कृत्यों में कारावास के स्थान पर जुर्माने या दंड के साथ अपराधों को'गैर-आपराधिक'बनाना है।
  • यह कई अधिनियमों में दंड विवादों को हल करने के लिए'न्यायनिर्णायक अधिकारियों'और'अपीलीय अधिकारियों'की भूमिका का परिचय या विस्तार करता है।
  • दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधनों में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है कि उस वर्ष के अंत से सात साल बीतने के बाद किसी निर्धारण वर्ष के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
  • यह विधेयक दिल्ली नगर निगम अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संदर्भों को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का उल्लेख करता है।

यह विधेयक अब कहाँ हैः वापस ले लिया गया

यह कैसे लिखा गया?

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मूल दस्तावेज़

भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा)

विधेयक/कानून · संदर्भ 108·18 अगस्त 2025

बिल 18 अगस्त 2025 · 1.4 एमबी दस्तावेज़ खोलें sansad.in पर
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