संघ क्षेत्रों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
यह कानून क्या करता है?
यह कानून केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करता है ताकि यह आवश्यक हो कि जिन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आपराधिक अपराधों (5 + वर्ष के कारावास से दंडनीय) के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया है, उन्हें संवैधानिक अखंडता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए 31 दिनों के भीतर पद से हटा दिया जाना चाहिए या इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए।
यह किसे प्रभावित करता है?
केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री और मुख्यमंत्री
प्रमुख प्रावधान
- गंभीर आपराधिक आरोपों (5 + वर्ष की कैद) पर 30 + दिनों के लिए गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 31 दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
- मुख्यमंत्रियों को इसी आरोप में गिरफ्तारी के 31 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा या उनका पद छोड़ना होगा।
- हटाने/इस्तीफे से हिरासत से रिहा होने पर भविष्य में नियुक्ति में बाधा नहीं आती है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 113 |
| स्थिति | सक्रिय (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2025 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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