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SANSAD बिल/कानून
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
यह कानून अभी कहाँ है
कानून बन गया (अधिनियम)
सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को बदलकर आधिकारिक तौर पर अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित करता है, जो'एक नई राजधानी'के पिछले संदर्भ को प्रतिस्थापित करता है। यह 2 जून, 2024 से राजधानी पदनाम को विशिष्ट और प्रभावी बनाता है।
यह किसे प्रभावित करता है?
यह कानून आंध्र प्रदेश राज्य और उसकी सरकार पर लागू होता है, विशेष रूप से इसकी राजधानी शहर के पदनाम के संबंध में।
प्रमुख प्रावधान
- अमरावती को नई राजधानी के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 (2) में संशोधन किया गया
- आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के तहत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए'अमरावती'को परिभाषित करने वाला स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया है।
- परिवर्तन को 2 जून, 2024 से प्रभावी बनाता है
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह मौजूदा अधिनियम (2014) में एक संशोधन है।
- यह कानून में'एक नई राजधानी'के पिछले अस्पष्ट संदर्भ को निरस्त करता है।
- इसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव शामिल है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 105 |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 3 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।
बिल पारित _ दोनों
THE-ANDHRA-PRADESH-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2026-bill_passed_both.pdf
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बिल पेश किया गया (_ m)
2026-04-01
THE-ANDHRA-PRADESH-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2026-bill_introduced.pdf
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बिल पारित (_ p)
2026-04-01
THE-ANDHRA-PRADESH-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2026-bill_passed_ls.pdf
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