कौन ज़िम्मेदार? कौन ज़िमेदार
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आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026

SANSAD बंद कर दिया 2026
यह कानून अभी कहाँ है
कानून बन गया (अधिनियम)
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यह कानून क्या करता है?

यह कानून आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को बदलकर आधिकारिक तौर पर अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित करता है, जो'एक नई राजधानी'के पिछले संदर्भ को प्रतिस्थापित करता है। यह 2 जून, 2024 से राजधानी पदनाम को विशिष्ट और प्रभावी बनाता है।

यह किसे प्रभावित करता है?

यह कानून आंध्र प्रदेश राज्य और उसकी सरकार पर लागू होता है, विशेष रूप से इसकी राजधानी शहर के पदनाम के संबंध में।

प्रमुख प्रावधान

  • अमरावती को नई राजधानी के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 (2) में संशोधन किया गया
  • आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के तहत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए'अमरावती'को परिभाषित करने वाला स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया है।
  • परिवर्तन को 2 जून, 2024 से प्रभावी बनाता है

ध्यान देने योग्य बिंदु

  • यह मौजूदा अधिनियम (2014) में एक संशोधन है।
  • यह कानून में'एक नई राजधानी'के पिछले अस्पष्ट संदर्भ को निरस्त करता है।
  • इसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव शामिल है।
स्रोत निकायभारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा)
संदर्भ संख्या105
स्थितिबंद कर दिया (खंडः बिल)
वर्ष2026
समापन तिथि
दस्तावेज़3

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

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बिल पारित _ दोनों THE-ANDHRA-PRADESH-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2026-bill_passed_both.pdf
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बिल पेश किया गया (_ m) 2026-04-01 THE-ANDHRA-PRADESH-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2026-bill_introduced.pdf
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बिल पारित (_ p) 2026-04-01 THE-ANDHRA-PRADESH-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2026-bill_passed_ls.pdf
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