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SANSAD बिल/कानून
संविधान (एक सौ और तीस-पहला संशोधन) विधेयक, 2026
यह कानून अभी कहाँ है
नकारात्मक
सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।
यह कानून क्या करता है?
यह कानून लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को नवीनतम जनगणना के आंकड़ों से जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करता है, जिससे नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू किया जा सके।
यह किसे प्रभावित करता है?
यह कानून लोक सभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करता है।
प्रमुख प्रावधान
- नवीनतम प्रकाशित जनगणना से'जनसंख्या'को जनसंख्या के रूप में परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 55,81,82,170,330 और 332 में संशोधन किया गया है।
- सीट आवंटन निर्धारित करने के लिए नवीनतम जनगणना के साथ 1971 की जनगणना के संदर्भ को प्रतिस्थापित करता है।
- नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- यह निर्दिष्ट करता है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से 15 साल बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि संसद द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है।
- यह आवश्यक है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आवंटित की जाएं।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- यह एक संवैधानिक संशोधन है।
- यह सीट आवंटन प्रावधानों में 1971 की जनगणना के संदर्भ को निरस्त करता है।
- यह महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को नवीनतम जनगणना-आधारित परिसीमन अभ्यास से जोड़ता है।
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 107 |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः बिल) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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दस्तावेज़
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बिल पेश किया गया (_ m)
2026-04-16
THE-CONSTITUTION-ONE-HUNDRED-AND-THIRTY-FIRST-AMENDMENT-BILL-bill_introduced.pdf
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