कौन ज़िम्मेदार? कौन ज़िमेदार
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सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

SANSAD सक्रिय 2026
यह कानून अभी कहाँ है
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यह कानून क्या करता है?

यह कानून भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर देता है ताकि मामलों के बढ़ते बैकलॉग को दूर किया जा सके।

यह किसे प्रभावित करता है?

भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीश

प्रमुख प्रावधान

  • न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)
  • उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को निरस्त करता है
  • संबंधित लागतों के साथ चार अतिरिक्त न्यायाधीश पद बनाएँ

ध्यान देने योग्य बिंदु

  • यह कोई संवैधानिक संशोधन नहीं है।
  • यह कानून मौजूदा अध्यादेश की जगह लेता है।
  • यह परिवर्तन 16 मई, 2026 से प्रभावी होगा।
  • कानून में चार अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए बढ़ी हुई लागत के बारे में वित्तीय विवरण शामिल हैं।
स्रोत निकायभारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा)
संदर्भ संख्या128
स्थितिसक्रिय (खंडः बिल)
वर्ष2026
समापन तिथि
दस्तावेज़1

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

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बिल पेश किया गया (_ m) 2026-07-20 THE-SUPREME-COURT-NUMBER-OF-JUDGES-AMENDMENT-BILL-2026-bill_introduced.pdf
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